पीपीएफ खाते में 15 साल तक पैसा बंद रहता है। यह तो आपने सुना होगा। लेकिन अगर इस बीच में पैसों की सख्त जरूरत पड़ जाए तो क्या रास्ता है? क्या 15 साल से पहले पीपीएफ अकाउंट को बंद किया जा सकता है? और अगर हां, तो कैसे? किन शर्तों पर और कितना नुकसान होगा? आइए जानते हैं पीपीएफ खाते से जुड़ी हर डिटेल इस खबर में।
पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। भारत की सबसे भरोसेमंद टैक्स सेविंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम में से एक है। इसमें लॉक इन पीरियड होता है पूरे 15 साल का। मतलब 15 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुछ स्पेशल सिचुएशनंस में इसे 15 साल से पहले भी बंद किया जा सकता है।
पीपीएफ अकाउंट को बीच में बंद किया जा सकता है?
तो अब आपका सवाल होगा कि क्या पीपीएफ अकाउंट को बीच में बंद किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हां। लेकिन कुछ शर्तों के साथ। सरकार ने कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के तहत पीपीएफ अकाउंट को 5 साल के बाद बंद करने की इजाजत दी है। उदहारण के लिए अगर आपने 1 जुलाई 2020 को अकाउंट खोला तो आप 1 अप्रैल 2026 के बाद ही इसे बंद कर सकते हैं।
पीपीएफ अकाउंट को कब बंद किया जा सकता है?
अब बात करते हैं उन तीन कारणों की जिनके चलते पीपीएफ अकाउंट को बंद किया जा सकता है। नंबर एक जानलेवा बीमारी का इलाज। खुद, पति या पत्नी या बच्चे के इलाज के लिए आप इसे बंद करवा सकते हैं। आपको मेडिकल डॉक्यूमेंट देना होगा। नंबर दो, उच्च शिक्षा के लिए फंड चाहिए। खुद या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए आप इसे बंद करवा सकते हैं। लेकिन एडमिशन लेटर और फीस की रसीद जरूरी देनी होगी। और नंबर तीन, एनआरआई बनना या विदेश में बसना। अगर आप भारत छोड़कर विदेश में शिफ्ट हो गए हैं तो आप इसे बंद करवा सकते हैं। इसके लिए आपको पासपोर्ट वीजा या सिटीजनशिप प्रूफ देना होगा।
समय से पहले पीपीएफ खाता बंद करने पर कितना नुकसान होगा?
अब सबसे बड़ा सवाल समय से पहले पीपीएफ खाता बंद करने पर कितना नुकसान होगा? अगर 6 साल में आपने हर साल ₹1 लाख जमा किया और ब्याज दर थी 7.1% । तो नॉर्मल कंडीशन में आपको लगभग ₹7,97,000 मिलते। लेकिन अगर आप पीपीएफ अकाउंट छठे साल में बंद करते हैं तो ब्याज सिर्फ 6.1% मिलेगा। यानी आपको मिलेंगे ₹7,75,000 मतलब लगभग ₹22,000 का नुकसान सिर्फ अकाउंट जल्दी बंद करने की वजह से।
समय से पहले पीपीएफ खाता बंद करने का प्रोसेस
अब जान लेते हैं कि इस प्रोसेस को पूरा कैसे करें? बैंक या पोस्ट ऑफिस जाएं। पीपीएफ प्रीमच्योर क्लोज़र का फॉर्म लें। फॉर्म में सही वजह लिखें। जरूरी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाएं। अपनी ओरिजिनल पासबुक जमा करें। फॉर्म जमा करें और वेरिफिकेशन के बाद पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में आ जाएगा। इस प्रोसेस को पूरा होने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं।
तो अब आपको ये साफ हो गया होगा कि पीपीएफ अकाउंट बीच में बंद हो सकता है। लेकिन सिर्फ विशेष परिस्थियों में कुछ सख्त शर्तों के साथ और इसके साथ ही ब्याज में भी 1% की कटौती के साथ।